सुप्रीम कोर्ट सख्त: सांसद ढुल्लू महतो की संपत्ति की जांच का आदेश..

धनबाद, झारखंड — झारखंड के धनबाद से भाजपा सांसद ढुल्लू महतो की आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अधिवक्ता सोमनाथ द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है और चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
क्या है मामला?
याचिका में आरोप लगाया गया है कि सांसद ढुल्लू महतो ने अपने कार्यकाल के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है।
साथ ही उन पर आपराधिक गतिविधियों और बेनामी संपत्ति रखने के भी आरोप हैं।
याचिकाकर्ता ने इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) के गठन की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की डबल बेंच ने इस मामले की सुनवाई की।
कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
पृष्ठभूमि
इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने इसी मामले में दाखिल एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिससे सांसद को राहत मिली थी।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पुनः मामला उठने से जांच की संभावना फिर से प्रबल हो गई है।
यह मामला झारखंड की राजनीति और पारदर्शिता के सवालों को एक बार फिर से उजागर करता है। आने वाले हफ्तों में कोर्ट के निर्देशों के अनुसार जांच की दिशा तय होगी।
News 93 Live ब्यूरो रिपोर्ट धनबाद.



