धनबाद नगर निगम द्वारा उत्सव रिसॉर्ट को किया गया सील, नियम ना पालन करने का आरोप…

धनबाद नगर निगम द्वारा नगर क्षेत्र में संचालित विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज एवं हॉस्टलों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के क्रम में वार्ड संख्या 23 स्थित उत्सव रिसॉर्ट के संचालन की जांच की गई। जांच के दौरान यह पाया गया कि संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा झारखंड शहरी क्षेत्र धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज एवं हॉस्टल निर्माण एवं अनुज्ञप्ति नियमावली, 2013 के अंतर्गत आवश्यक अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना ही संचालन किया जा रहा था।
निगम द्वारा पूर्व में सार्वजनिक सूचना एवं नोटिस के माध्यम से संबंधित प्रतिष्ठान को आवश्यक अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था, किंतु निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप उक्त प्रतिष्ठान को नियमावली, 2013 तथा झारखंड नगर पालिका अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत अनधिकृत रूप से संचालित पाया गया।
इस संबंध में धनबाद नगर निगम द्वारा संबंधित रिसॉर्ट के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए परिसर को सील करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही निगम ने स्पष्ट किया है कि नगर क्षेत्र में संचालित सभी विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज, हॉस्टल एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को निर्धारित नियमों के अनुरूप आवश्यक अनुज्ञप्ति एवं स्वीकृतियां प्राप्त करना अनिवार्य है।
धनबाद नगर निगम ने सभी संचालकों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें। अन्यथा अनधिकृत रूप से संचालित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
News 93 Live न्यूज़ डेस्क.



